कार बेचकर गमी में शामिल होने की कहकर कार मांग ले गया युवक,कार को बेच दिया,6 माह की जेल,देना होगा जुर्माना

शिवपुरी। आज शिवपुरी में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमित प्रताप सिंह महोदय शिवपुरी के द्वारा आरोपी नरेश रावत पुत्र रामस्वरुप रावत, उम्र-33 वर्ष, निवासी- ग्राम दर्रोंनी थाना सिसोद जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा-406 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार बीते 23 अक्टूबर 2019 को 11:20 बजे फरियादी चंदनसिंह ने पुलिस थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट की। कि, उसने दिनांक 03.04.2019 को नरेश रावत से एक मारूति स्विफ्ट वी.डी.आई क्रमांक एमपी 33 सी 4257 इंजिन नंबर डी 13 ए 2345496 तथा चेसिस नंबर एमए3एफएचईबी1 एस 00634847 रंग सफेद चार लाख तीस हजार रू में काली सोनी की दुकान पर काली सोनी के सामने खरीदी थी। जिसका नगद भुगतान कर दिया था।
जिसकी लिखापढ़ी नोटरी शपथ पत्र पर की थी। जिसका आर.टी.ओ. में ट्रांसफर होना था। दिनांक 25.09.2019 को आरोपी नरेश रावत उसके पास आया और उससे बोला कि उसकी ससुराल में गमी हो गई है, उसे जाने के लिए कार दे दो और कार लेकर चला गया, जिसके बाद दिनांक 26.09.2019 को आरोपी नरेश उसकी कार लेकर वापस नही आया।
उसके बाद उसने आरोपी नरेश के मोबाईल नंबर 9131460395 एवं 9754339095 पर फोन लगाया। तो उसका फोन बंद जा रहा था। इसके बाद वह आरोपी नरेश के घर गया। तो वह घर पर नहीं मिला । इस तरह नरेश रावत उसकी कार मांगकर ले गया। जो आज दिनांक तक वापस नहीं की। कार में उसके औरीजनल कागजात रखे हुए थे। नरेश रावत ने उसके साथ अमानत में खनायत की है।
उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कोतवाली जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा-406 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।