बिना परमिट के दौड़ रहीं ST. CHARLES स्कूल की 5 बसों पर न्यायालय ने ठोका 10-10 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। सेंट चार्ल्स स्कूल की बसों पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया है। बीते रोज पुलिस द्धारा स्कूली बसों पर कार्यवाही की गई थी। जिसमें बिना परमिट के चलाने पर सेंट चार्ल्स स्कूल की 5 बसों को पकड़कर कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां आज न्यायालय ने इन सभी 5 बसों पर बिना परमिट के बस चलाने को लेकर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।
शिवपुरी शहर में एक जुलाई को एक स्कूली बस ने देहात थाना क्षेत्र के लुधावली में बाइक सवार तीन युवकों को रोंद दिया था। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई थी। आगे ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शहर के स्कूल की बसों को जांचने निर्देश एसडीओपी अजय भार्गव ने यातायात पुलिस और देहात थाना पुलिस के प्रभारी को दिए थे।
गुरुवार को देहात थाना प्रभारी विकास यादव और यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बनस्थली स्कूल, सैंट चार्ल्स स्कूल, एसपीएस स्कूल व सेंट बेनेडिक्ट स्कूल की 20 बस सहित एक टेम्पो जीप को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत चैक किया था। पुलिस ने 15 बसों पर चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया था लेकिन सैंट चार्ल्स स्कूल की पांच ऐसी बसों को जब्त किया था जिसने पास परमिट नहीं था। आज पांचों बसों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया था। जहां पांचों बसों पर 10-10 हजार रूपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
सैंट चार्ल्स स्कूल की बिना परमिट के दौड़ती पांच बसों का मामला सामने आने के बाद पालक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे है। साथ ही स्कूल बसों के जब्त होने के बाद आज बच्चों को लेने वाली स्कूल बस नहीं आई इसके चलते रिमझिम बरसते पानी के बीच बच्चों को छोड़ने पालक पहुंचे।
हालांकि स्कूल प्रबंधन ने पालकों को बस न आने का मैसेज छोड़ अपना पल्ला झाड़ लिया था। बता दें बिना परमिट की बस अगर दुर्घटना का शिकार होती है तो उस पर मिलने वाला बीमा और क्लेम मान्य नहीं होता इसके बावजूद सैंट चार्ल्स स्कूल द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही बरती है।
