लूट के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा: भरना होगा 5-5 हजार को जुर्माना

शिवपुरी। लूट करने बाले आरोपियों को न्यायालय द्धारा 7 बर्ष का कारावास एवं 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। माननीय विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र शिवपुरी के द्धारा आरोपीगण सुघरसिंह आत्मज वंशीलाल धाकड़ उम्र 45 वर्ष निवासी कलोथरा थाना सुभाषपुरा शिवपुरी, पलविंदर सिंह उर्फ बलविंदर सिंह आत्मज सुरजीत सिंह गिल उम्र 39 वर्ष निवासी रजवन नगर थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर एवं फरार सोनू उर्फ अंग्रेज सिंह गिल आत्मज सुरजीत सिहं गिल उम्र 32 वर्ष निवासी रजवन नगर थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी को धारा 394 भादवि में प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार 11 मार्च 2017 को फरियादी इन्द्रवीर धाकड़ ने थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी में इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया गया कि दिनांक 10 मार्च 2017 के सुबह 12 बजे अपने गांव कलोथरा से सरसों के पैसे लेने दाल बाजार ग्वालियर गया था दाल बाजार पहुंचकर वह दिलीप दलाल के पास पहुंचा तथा पूर्व में बेची हुई सरसों के हिसाब के पैसे 6 लाख 62 हजार 580 रूपये दिलीप दलाल से प्राप्त किये एवं उसके बाद वह सरसों के हिसाब के पैसे लेने धनराज दलाल के पास गया जिससे उसने 53 हजार 116 रूपये प्राप्त किये, कुल रकम 7 लाख 15 हजार 696 रूपये प्राप्त किये।

जिनको अपने बैग में रखे और हिसाब की पर्ची उनसे लेकर बैग में रखी, उसके साथ कलोथरा फाटक से सुधरसिंह बस में बैठकर मोहना तक गया था। इसके साथ ग्वालियर से दो लोग निकले जो राजेश धाकड निवासी दौरार मोहना एवं महेन्द्र धाकड़ निवासी दौरार मोहना थे, दौरार उतर गये थे एवं एक और अन्य वीरू धाकड़ निवासी सुभाषपुरा (इंदरगढ) इसके साथ पैसे लेकर भदौरिया बस में आया था, बस करीब 9 बजे कलोथरा फाटक पहुंची, जैसे ही वह बस से उतरा तो दो अज्ञात व्यक्ति जिनमें एक हेलमेट पहने हुआ था।

उन्होंने उसका बैग छीनने की कोशिश की उसने विरोध किया तो हेलमेट पहने व्यक्ति ने सिर में मारा एवं विद्या धाकड़, छोटू धाकड़ बचाने आये, तब बदमाशों ने उसके पापा हरिवल्लभ के फायर कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने उसका बैग छीन लिया और पास में खड़ी अपाचे मोटरसाईकिल से भाग गये और पूरा शक है कि, उसके पैसे छुड़ाने में उसके गांव के सुघरसिंह का हाथ है जो 04 दिन से ग्वालियर में मिल रहा है। सुघरसिंह से उसकी दुश्मनी चल रही है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सिरसोद जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा 323, 327 भादवि के लिये दोषी पाते हुये गुणोत्तर अपराध अंतर्गत धारा 394 भादवि में प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।

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