रंगदारी करने के आरोपी को 6 माह का सश्रम जेल,1 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। आज माननीय न्यायाधीश अमित प्रताप सिंह जी ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 6 माह का जेल और 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी रामचरण ने पुलिस थाना सिरसोद में इस आशय की रिपोर्ट लेखबध्द कराई कि, कल दिनांक 09/07/2021 को करीब 7:30 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी सिंहनिवास हाल ईटमा का जगवीर उर्फ भतैया आया और उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा, उसने पैसे देने से मना किया। तो वह फरियादी को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। गाली देने से मना किया। तो जगवीर उर्फ भतैया ने उस चाटें मारे।
जिससे उसे मुदी चोंटे आई। मौके पर फरियादी की पत्नी और संग्रामसिंह मौजूद थे, जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सिरसोद जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी जगवीर उर्फ भतैया आत्मज पूरन सिंह रावत, उम्र-43 वर्ष, निवासी ईटमा थाना सिसोद जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा-327 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा 323, 327 भादवि के लिये दोषी पाते हुये गुणोत्तर अपराध अंतर्गत आरोपी को धारा 327 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।
