अवैध संबंधों के शक के चलते युवक की कुल्हाडी से काटकर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

शिवपुरी। खबर जिला एवं सत्र न्यायालय से आ रही है। जहां आज माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायालय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी रामजी आदिवासी पुत्र कन्हई आदिवासी उम्र-43 वर्ष, निवासी- ग्राम गढ़ीबरौद कॉलोनी थाना सुरवाया जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा- 302 भादवि में आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) एवं कुल-6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार बीते 2 मार्च 2019 को सुबह करीब 11:00 बजे सूचनाकर्ता लखन आदिवासी द्वारा यह देहाती नालसी लेख कराई गई कि, दिनांक-01.03.2019 की रात्रि करीब 09:30 बजे वह व उसकी पत्नि खाना खाकर अपने कमरे में लेट गये थे। इतने में अभियुक्त के घर के तरफ से लड़ाई जैसा शोर सुनाई दिया, तो उसने व उसकी पत्नि ने दीवाल के पास छुपकर देखा कि, अभियुक्त राजेश आदिवासी को कुल्हाड़ी से मार रहा था और बोल रहा था। कि, इसको बहुत इश्क चढ़ा था मर गया साला।

इसके बाद अभियुक्त मृतक राजेश की लाश को अपने मकान के पीछे खींचकर ले गया। सूचनाकर्ता व उसकी पत्नी डर गए और सुबह की माँ को बताया और राजेश को तलाश किया, तो राजेश की लाश अभियुक्त के मकान के पीछे बागड़ के किनारे पर पड़ी मिली थी उसके सिर, पैर व हाथ में कुल्हाड़ी से गंभीर चोंटे आई दिख रही थी। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सुरवाया जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्याेयालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए धारा- 302 भादवि में आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) एवं कुल-6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी मनोज कुमार, जिला अभियोजन अधिकारी एवं शिवकांत कुलश्रेष्ठ, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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