सडक दुर्घटना में AUTO चालक की मौत,न्यायालय ने दिलाया 18 लाख की छतिपूर्ति राशि

शिवपुरी। बीते रोज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए एक्सीडेंट मामले में माननीय न्यायलय ने मृतक के परिजनों को 18 लाख रूपए की छतिपूर्ति राशि देने का आदेश जारी किया है। अभियोजन के अनुसार बीते 20 नवम्बर 2021 को रात्रि 8:30 बजे के लगभग थाना देहात शिवपुरी के अंतर्गत ए बी रोड फोरलाइन लाइन पर शिवम होटल के सामने संदीप सिंह चौहान के स्वामित्व के वाहन टीयूवी कार क्रमांक एमपी 33 सी 7841 के ड्राइवर भयंकर पुत्र बाबू खान निवासी ग्वालियर ने द्वारा एक आॅटों में टक्कर मार दी थी।
इस हादसे में आॅटो चालक हरिओम की मौके पर ही मौत हो गई। तथा उसका शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि लेने के लिए उसकी पत्नी सुनीता योगी एवं मृतक के बेटे सोनू योगी और प्रशांत योगी द्वारा शिवपुरी के सप्तम एमएससीटी न्यायालय में क्लेम प्रकरण अपने अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा प्रस्तुत कराया था।
उक्त प्रकरण में वाहन के ड्राइवर मालिक एवं वाहन की बीमा कंपनी की उपस्थिति एवं साक्ष होने के उपरांत माननीय सप्तम एमएसीटी अधिकरण द्वारा सभी बिंदुओं पर विवेचना करते हुए एवं दोनों पक्षों की कोर्ट में हुई साक्ष को देखते हुए करीबन 18 लाख रुपए की धनराशि का अवार्ड पारित किया है अवार्ड की धनराशि बीमा कंपनी 2 माह में न्यायालय में जमा करेगी करेगी उपरोक्त समस्त मामले में आवेदक गणों की ओर से पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी।