महिला पटवारी को टैंकर से कुचलने बाले ड्राइवर को 1 साल की जेल, देना होगा अर्थदंड

शिवपुरी । खबर पोहरी न्यायालय से आ रही है जहां एक महिला पटवारी की मौत के मामले में ड्राइवर को पोहरी न्यायालय ने एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार 30 सितंबर 2020 को बैराड तहसील में पदस्थ महिला पटवारी ऋतु गुप्ता उम्र 27 बर्ष पुत्री मदनलाल गुप्ता को 11 बजे एक टैंकर क्रमांक आरजे 14 जीबी 2541 के ड्राइवर ने अमरौदा रोड पर उस वक्त कुचल दिया था, जब महिला पटवारी स्कूटी से पोहरी से बैराड़ जा रही थी। हादसे में महिला पटवारी की मौत हो गई थी।
इसके बाद मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी आरोपी गुरप्रीत आत्मज बक्सीस सिंह (35) निवासी- श्रीराम नगर कॉलोनी, उद्योगपुर, जिला कोटा राजस्थान को धारा 304 (ए) भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।