कुल्हाडी से हमला करने के आरोपीयों को 6-6 माह की जेल,देना होगा अर्थदंड

शिवपुरी। आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने एक मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए गंदी गंदी गालियां एवं कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय, तहसील पोहरी, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपीगण उदल रजक आत्मज रतनू रजक, उम्र-34 वर्ष एवं फेरन रजक आत्मज रतनू रजक, उम्र-34 वर्ष, दोनो निवासीगण- ग्राम उंची बरोद थाना बैराड जिला शिवपुरी(म.प्र.) में आरोपीगण को धारा-325/34 एवं 323/34 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार बीते 01 जुलाई 2018 को दिन के 2 बजे की बात है। फरियादी विजय व आरोपीगण के मध्य जमीन हिस्सा बांटे के उपर से रंजिश चल रही है। उक्त दिनांक को आरोपीगण खेत पर पहुंचे व कहने लगे कि वह जमीन उनकी है तो फरियादी ने मना किया तो इसी बात पर आरोपीगण उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे, गाली देने से मना किया तो आारोपी ने उसकी कुल्हाडी से मारपीट की, जिससे उसे चोट आयी। फरियादी विजय को बचाने सावित्री आयी तो उसकी भी आरोपीगण ने लाठी से मारपीट की, जिससे सावित्री को भी चोट आयी थी।
घटना के समय घटनास्थल पर अंजली, रश्मिी आ गए थे, जिन्होने घटना देखी व बीच बचाव किया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैराड द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को धारा-325/34 एवं 323/34 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील पोहरी जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।