NGT का कलेक्टर को आदेश: माधव नेशनल पार्क की 2 किमी की परिधि सेंसिटिव घोषित,सभी खदानें बंद करो

शिवपुरी। जिले के माधब नेशनल पार्क में टाइगर बसाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। दूसरी ओर नियमों को ताक पर रखकर यहां अवैध रूप से खदानें संचालित हो रही है।
अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क की सीमा के दो किमी तक की परिधि के क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन घोषित किया है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं हो सकती, इसके वावजूद शिवपुरी जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र मैं खदान संचालन के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए।
इस मामले को शिवपुरी के अधिवक्ता अभय जैन ने एनजीटी न्यायालय में लगा दिया। मामले में न्यायालय ने अब सुनवाई करते हुए कलेक्टर और एसपी को आदेश दिए हैं कि वह नेशनल पार्क की दो किमी की परिधि में संचालित सभी वैध अवैध खदानें जल्द से जल्द बंद करवाई जाएं।
विदित हो कि वर्ष 2017 में नेशनल पार्क के दो किमी तक के क्षेत्र को ईको सेंसेटिव जोन घोषित किया है। इसके बावजूद वर्ष 2021 में शिवपुरी कलेक्टर ने मझेरा के सर्वे नंबर 314, 316, 315, 357, 357/1, 358/1 में खदान संचालन के लिए निविदा आमंत्रित की। इस बात की शिकायत अधिवक्ता अभय जैन ने एनजीटी के दर्ज करा दी। इसके बाद यह पूरी
टेडर प्रक्रिया रोक दी गई। शिकायत के बाद एनजीटी ने पर्यावरण, कलेक्टर, कमिश्नर, वन विभाग, जल संसाधन के अधिकारियों कीटीम बनाकर मौके की रिपोर्ट बनाकर पेश करने को कहा। टीम ने एनजीटी न्यायालय में रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर और एसपी को इको सेंसेटिव जोन में संचालित सभी वैध अवैध खदान बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में एनजीटी ने अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी 2023 की तारीख दी गई है।
दो किमी की परिधि में पाया गया खदानों का संचालन
कलेक्टर ने जिन सर्वे नंबर पर खदान संचालन के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। उन सभी सर्वे नंबर की नेशनल पार्क से दूरी के बारे में एनजीटी ने जानकारी चाही थी। टीम ने रिपोर्ट में जानकारी दी कि यह सभी खदानें पार्क सीमा की दो किमी की परिधि में हैं।
एनजीटी ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि यह सभी टेंडर निरस्त करें। अब इन सर्वे नंबर पर भविष्य मैं भी भी खदानें संचालित नहीं हो सकेंगी। न्यायालय के समक्ष पेश की जाए।
संचालक खनिज को गड्ढे भरने और पौधारोपण के निर्देश
कमेटी ने जो रिपोर्ट न्यायालय में पेश की उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व मैं जिस खदान संचालक ने यहां पर उत्खनन किया था। उक्त खदान संचालक ने यहां से खनन करने के उपरांत गड़ों को नहीं भरा है।
ऐसे में एनजीटी ने खनिज संचालक भोपाल को निर्देश दिए हैं कि वह तीन माह के अंदर माइनिंग क्लोजर प्लान के तहत न सिर्फ खदान के गड़ों को भरवाएं बल्कि वहां पर पौधारोपण भी करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने आदेश में उल्लेख किया है कि खदान के गड्ढे भरने और पौध रोपण पर होने वाले खर्च को पूर्व में कहां खदान संचालित करने वाले खदान संचालक से क्सूल किया जाए।
पानी में लोह तत्व की अधिकता क्यों, कराओ जांच
जांच रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इस क्षेत्र में पानी में लोह तत्व की अधिकता है। ऐसे में इस क्षेत्र का पानी पीने योग्य नहीं है। इस पर एनजीटी ने भू-जल बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं कि इस बात की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि यहां पर पानी में लोह तत्व की अधिकता क्यों हैं? इसकी रिपोर्ट तीन माह में पेश करें।