कुल्हाडी और फरसे से हत्या के प्रयास के आरोपीयों को 5- 5 साल की जेल,देना होगा अर्थदंड

पिछोर। माननीय न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपीयों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक ब्रजेश द्विवेदी ने की।

अभियोजन के अनुसार 14 फरवरी 2019 को सुबह 10 बजे ग्राम रिछाई मौजा रनापहार के पास कुछ लोगों कुवंर राज, तुलसीराम, मोहन, भरत पुत्रगण गोरेलाल व उदल पुत्र कुंअरराज लोधी निवासी ग्राम रिछाई ने एक राय होकर पुरानी रंजिश के फेर में नरेन्द्र पाल व फेरन सहित हरप्रसाद पर कुल्हाड़ी व फरसे से वार कर मरणासन्न कर दिया था। खनियांधाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और यह सजा सुनाई है।

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