जमींनी विबाद के चलते भाभी की हत्या के आरोपी देवर और उसके बेटे को उम्रकैद की सजा,देना होगा 24 हजार का अर्थदंड

पिछोर। बीते रोज अपर एवं सत्र न्यायालय पिछोर ने अपनी ही भाभी की हत्या के आरोप मेें देवर राजकिशोर उर्फ राजू पुत्र बैजनाथ प्रसाद भार्गव उम्र 48 साल और उके बेटे राधाशरण पुत्र रामू भार्गव उम्र 19 साल निवासी भौंती का आजीवन काराबास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजन बृजेश द्वेदी ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी विनय भार्गव 28 निवासी वार्ड 16 भौंती ने 9 दिसंबर 2021 को भौंती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल चाचा राजू उर्फ राजकिशोर भार्गव का हम लोगों से घर के बंटवारे का विवाद चल रहा है। इसी बात पर 9 दिसंबर की सुबह 9ः 45 बजे राजू भार्गव बका व उसका बेटा राधाशरण कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे पर आए। गालियां देकर कहने लगे कि निकलोंए आज तुम्हे जान से ही खत्म करना है। गालियां देने से रोका तो राजू व राधाशरण बका, कुल्हाड़ी से मारने दौड़े। इसी दौरान मां मंजूलता भार्गव व छोटा भाई गिर्राज भार्गव आ गए।
जिसमें से उन्हे गाली देने से रोका तो दोनों ने प्राणघातक हमला कर दिया। राजू भार्गव ने मां मंजूलता के सिर में बका मार दिया जिससे खून बहने लगा। राधाशरण ने हाथ में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे मां मंजूलता की मौके पर ही मौत हो गई। फिर छोटे भाई गिर्राज के सिर के पीछे व कमरे में कुल्हाड़ी मार दी। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कराया। भौंती थाना पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने पिता,पुत्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।