लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोपी को 6 माह की जेल

पोहरी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय, तहसील पोहरी, जिला.शिवपुरी के द्वारा आरोपी उधमसिंह धाकड आत्मज श्रीनिवास धाकड, उम्र 30 वर्ष, निवासी लोहादेवी थाना सिरसौद जिला शिवपुरी म0प्र0 को 06 माह का साधारण कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

यह है पूरा मामला.
घटना का संक्षिप्त विवरण .अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01 माार्च 2018 को फरियादी शिवमए गजेंद्र व अनिकेश मोटरसाइकिल से पेपर देकर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे लोग शिवशंकर कालेज के सामने आए तभी एक बुलेरो चालक ने अपनी गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। जिससे उस पर बैठे शिवम, गजेंद्र,अनिकेश को शरीर में कई जगह चोटे आयी।

घटना के समय घटनास्थल पर हरीओम, जीतू उपस्थित थे, जिन्होने घटना देखी थी। घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना बैराड के धारा 279ए 337 भाण्दण्संण् का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया। आहतगण गजेंद्र, अनिकेश को फैक्चर होने से धारा 338 का इजाफा किया गया। घटना का नक्शामौका बनाया गया। फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।

घटना में प्रयुक्त वाहन बुलेरो को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया व आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया गय। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्याजयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी 06 माह का साधारण कारावास एवं 100ध्. रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशाल काबरा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी,तहसील पोहरी जिला.शिवपुरी के द्वारा की गई।

Advertisement

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *