नाबालिग किशोरी का अपहरण कर GANG RAPE के तीन आरोपीयो को आजीवन काराबास की सजा,देना होगा 10 हजार 500 रूपए का अर्थदंड

शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्धारा गैंगरेप के तीन आरोपीयों को आजीवन काराबास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रीति संत ने की।

जानकारी के अनुसार दिनांक 25 अगस्त 2020 को फरियादी/पीड़िता के पिता ने द्वारा रिपोर्ट लेख कराई कि, दिनांक 24 अगस्त 2020 को वह और उसका परिवार रात को खाना खाकर सो गये थे। रात करीब 01 बजे नींद खुली तो पीड़िता कमरे में नहीं थी। आसपास रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी पीड़िता नहीं मिली। पीड़िता लवकुश शाक्य से फोन पर बातचीत करती थी। इसलिये उसे लवकुश पर संदेह है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना देहात द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष (पॉक्सो) न्यायालय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी लवकुश पुत्र केदारी शाक्य उम्र 19 वर्ष निवासी-गसवानी जिला श्योपुर, मोनू पुत्र चरण दास शाक्य उम्र 19 वर्ष निवासी सेवाकेड़ी थाना पोहरी जिला शिवपुरी एवं मनीष पुत्र सुग्रीव शाक्य उम्र 19 वर्ष निवासी-सेवाखेड़ी थाना पोहरी जिला शिवपुरी को धारा-376(घ)(क) भादवि में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास ( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा), धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में प्रत्येक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-10,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को धारा-376(घ)(क) भादवि में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा), धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में प्रत्येक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-10,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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