315 बोर का कट्टा लेकर घूमने बाले युवक को एक साल की जेल ,देना होगा 1 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। आज माननीय अमित प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी सुजान सिंह पाल आत्मज रामप्रसाद पाल, आयु 31 साल, निवासी-खैरोना, थाना सिरसौद जिला-शिवपुरी को धारा- 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

यह है पूरा मामला-
अभियोजन के अनुसार बीते 22 03 2019 को सहायक उप निरीक्षक शिवसिंह 05:45 बजे ग्राम मुढेरी में गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान कुवरपुर रोड रौदा तिराहे पर पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखते ही रौदा तिराहे तरफ चल दिया। संदेह होने पर घेरकर पकड़ा, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुजानसिंह पुत्र रामप्रसाद, आयु-28 वर्ष निवासी-खैरोना थाना सिरसौद का होना बताया।

उसकी तलाशी लेने पर उसके कमर में दाहिनी तरफ पेंट शर्ट के भीतर एक लोहे का कट्टा 315 बोर का लोडेड हालत में मिला व एक जिंदा राउंड 315 बोर का पैंट की दाहिनी जेब में मिला। जिसे रखने व ले जाने का वैध लायसेंस चाहा तो कोई लायसेंस नहीं होना बताया। अभियुक्त के विरुध्द अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्याोयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए धारा- 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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