अपनी ही 7 साल की भतीजी के साथ RAPE के बाद हत्या के आरोपी हैवान चाचा को आजीवन कारावास

शिवपुरी। नाबालिग से बलात्संग कर हत्या करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं कुल-4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

माननीय विशेष(पॉक्सो) न्यायालय श्रीमती दिपाली शर्मा महोदय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी उत्तम आदिवासी आत्मज नारायण आदिवासी, आयु-30 साल, निवासी-इमलिया थाना तेंदुआ शिवपुरी, जिला शिवपुरी को धारा-302 भादवि एवं धारा-06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास(जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है) के दंड एवं कुल-4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव के द्वारा बताया गया कि फरियादिया द्वारा 15 जनवरी को इस आशय की देहातीनालसी लेख कराई कि, उसकी भतीजी/पीड़िता उम्र -07 वर्ष दिनांक-14 जनवरी 2022 के दिन के 04 बजे से गायब थी। जिसे काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिली।

दिनांक-15 जनवरी 2022 को दिन के करीब 05 बजे आरोपी उत्तम की आजी चिल्लाई कि, उसकी पाटोर की बनी कोठरी में पीड़िता मुंह के भर उल्टी पड़ी है। जब उक्त पाटौर की कोठरी में झांककर देखा तो उसमें पीड़िता उल्टी पड़ी हुई थी। तब आरोपी की आजी से पूछने पर बताया कि, वह 02 दिन से अपनी बिटिया के घर था। आरोपी उत्तम ही पाटौर में दो दिन से अकेला था। तत्पश्चात् आरोपी से पूछताछ करने पर उसने पीड़िता के साथ गलत काम कर हत्या की है। उक्ताशय की देहातीनालसी पर से पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द की। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्याडयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा-302 भादवि एवं धारा-06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास(जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास है) के दंड एवं कुल-4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला- शिवपुरी के द्वारा की गई।

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