बिना लाईसेंस की बंदूक लेकर घूमते मिले युवक को 2 साल की जेल, देना होगा 5 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय भूपेंद्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी के द्वारा आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र बहोरन यादव उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम सिनावल खुर्द थाना खनियाधाना जिला शिवपुरी को धारा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप निरीक्षक कामता प्रसाद शर्मा को मुखबिर की सूचना पर से रवाना होकर ग्राम सनावल खुर्द पहुंचा तो पुलिस वाहन बा पुलिस फोर्स को देखकर एक व्यक्ति बंदूक लेकर खेत में भागता दिखा, तभी हमराही बल ने उसे घेरकर पकड़ा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेंद्र सिंह यादव उम्र 55 वर्ष निवासी सिनावल खुर्द का होना बताया।

बंदूक व राउंड के बारे में लाइसेंस चाहा तो कोई वैध लाइसेंस ना होना बताया। मौके पर ही एक 12 बोर बंदूक व 6 जिंदा राउंड व 17 खाली खोखे जप्त कर जब्ती पंचनामा बनाया वह आरोपी को गिरफ्तार कर थाना खनियाधाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी महेंद्र सिंह यादव को दोषी पाते हुए धारा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी हरि बहादुर सिंह मीना सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।

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