फर्जी दस्तावेज लगाकर खाते से निकाल लिए थे 23 हजार ,आरोपी को 5 साल की सजा , देना होगा जुर्माना

शिवपुरी। आज माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ए.के गुप्ता की अदालत में हुए एक फैसले में धोखाधडी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा एवं 15 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड ना देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार अनिल यादव के जिला सहकारी बैंक झांसी तिराहा के खाते में से 12 सितंबर 2017 को 23 हजार रुपए निकाल लिए थे। राशि निकालने के लिए आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज लगाकर उक्त राशि निकाली थी। मामले में देहात थाना पुलिस ने आरोपी मोहित पुत्र लक्ष्मण त्यागी निवासी खेड़ापति कॉलोनी, शेख मौहम्मद इरफान पुत्र शेख अनवर अहमद गणेश गली नीलगरा चौराहा पुरानी शिवपुरी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था।
न्यायाधीश ने इस मामले में मोहित को दोषमुक्त करते हुए शेख मोहम्मद इरफान को उक्त सजा से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने पैरवी की थी। इस मामले में बरी हुए मोहित त्यागी की और से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने की।