प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है: जिला न्यायाधीश श्री गुप्ता

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के मार्गदर्शन में आज ग्राम इमलावदा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित कुमार गुप्ता सप्तम जिला न्यायाधीश शिवपुरी ने की। उन्होंने उपस्थित ग्रामवासियों को बताया कि सेवा प्रदाता एवं उपभोक्ता के मध्य एक करोड़ रुपए तक का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में वाद ला सकता है।एक करोड़ से अधिक राशि के बाद राज्य उपभोक्ता फोरम में लाए जाते हैं।

साथ ही बताया कि पहले के समय में सामान्य प्रचलन था कि दुकानदार को अनाज देकर वस्तु क्रय करते थे समय के साथ-साथ आज वस्तु ऑनलाइन क्रय की जा रही है और व्यक्ति को कैश रखने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समय के अनुसार कानून में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कानून की अद्यतन स्थिति से अवगत रहना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह कानून को नहीं जानता।

साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियम 1995 पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी व्यक्ति को उसके रंग, जाति, लिंग भाषा, प्रांत आदि के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा।प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय मूल्यों की धारणा को शामिल करते हुए कानून में संशोधन किए गए हैं।

अतः किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ खाने को विवश करना उनकी परिसर में मल मूत्र कूड़ा आदि फेंकना जूते की माला मुंडन अथवा कालिक लगाना sc-st की भूमि पर कब्जा कराना, किसी कार्य को करने के लिए विवश करना, निर्वस्त्र करना चुनाव लड़ने से रोकना, वोट ना देने देना, मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना, आर्थिक बहिष्कार करना जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना, महिलाओं का अनादर अथवा लैंगिक अपराध करना, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाले जल मार्ग आदि में बाधा डालना एक कानूनन अपराध है। एससी एसटी एक्ट के तहत एआईआर होने पर 60 दिवस के अंदर चालान प्रस्तुत होता है व अग्रिम जमानत नहीं होती है।

इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ वीरेंद्र कुमार ने उपस्थित लोगों को विवादों के वैकल्पिक समाधान हेतु एडीआर मेकेनिज्म लोक अदालत नालसा हेल्पलाइन 15100 नालसा फ्री लीगल एड एप वरिष्ठ नागरिक के लिए विधिक सेवा योजना नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना आदिवासियों के अधिकार और संरक्षण परिवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद सिंह बघेल ने किया एवं आभार सरपंच हरदेव सिंह ने किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सचिव रविंद्र रघुवंशी सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

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