लाइसेंसी बंदूक से महिला और बेटी की हत्या का प्रयास करने बाले दीनवन्धु अग्रवाल को 10 साल की जेल, 2 आरोपी बरी

करैरा। बीते रोज जिले के करैरा कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने हत्या के प्रयास के मामले में निर्णय देते हुए 4 आरोपियों में से एक को 10 साल की कैद व दूसरे को एक साल की सजा सुनाई है। जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। मामले में शासन की तरफ से पैरवी एजीपी धनंजय पाण्डेय ने की।
अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2016 में रामभरोसे शर्मा ने करैरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गया है। आरोपीगण दीनबंधु अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, बालमुकंद अग्रवाल व रामगोपाल अग्रवाल ने पुरानी रंजिश के चलते बंदूक से फायर कर दिए थे।
घटना में उसकी पत्नी व पुत्री घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह साबित हुआ कि रामगोपाल की लाइसेंसी बंदूक से दीनबंधु ने फायर किया था, जिससे यह घटना हुई। इसलिए कोर्ट ने दीनबंधु को मुख्य आरोपी मानते हुए उसे 10 साल कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने व रामगोपाल की बंदूक होने पर उसे एक साल व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शेष दो आरोपियों बालमुकंद व अशोक को कोई साक्ष्य न होने के चलते बरी किया गया है।