14 साल की नाबालिग का अपहरण कर RAPE के आरोपी को 20 साल की जेल, देना होगा 3 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। आज माननीय विशेष(पॉक्सो) न्यायालय श्रीमती दिपाली शर्मा महोदय जिला-शिवपुरी के द्वारा एक नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप में आरोपी दीपू पुत्र जगदीश आदिवासी, आयु 19 साल, निवासी-ग्राम भोजपुर हाल पावर हाउस के पास सोनीपुरा थाना पोहरी शिवपुरी, जिला-शिवपुरी को धारा- 06 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 02/02/2021 को फरियादी के पिता के द्वारा थाना पोहरी जाकर रिपोर्ट लेखबध्द कराई थी कि पीड़िता (आयु-14 वर्ष) आज से करीब 20 दिन पहले दिनांक-13/01/2021 को शाम करीब 07:00 बजे घर से लैट्रिन करने की कह कर गई थी। जो रात तक वापस नहीं आई।

आस-पास रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी वह नहीं मिली। उसे शक है कि, उसकी पुत्री को दीपू आदिवासी निवासी भोजपुर ले गया है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पोहरी द्वारा अपराध क्रमांक 39/2021 अंतर्गत धारा 363 भा०दं०सं० की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्याचयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 06 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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