बिना डायवर्सन और टॉउनकंट्री प्लानिंग की बिना अनुमति के कॉलोनी काट रहे इस कॉलोनाईजर पर नगर पालिका ने दर्ज कराई FIR

शिवपुरी। अवैध कॉलोनी काटने के मामले में नगर पालिका के आरआई सुधीर मिश्रा ने एक कॉलोनाईजर शिवचरण बाथम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी कॉलोनाईजर मनियर क्षेत्र में सर्वे नम्बर 74 मिन-5/1 रकवा 0.266 हैक्टेयर पर प्लॉटिंग कर रहा था। जिसका न तो आरोपी ने व्यपवर्तन और न ही किसी सक्षम अधिकारी से कॉलोनाईजर लायसेंस प्राप्त किया था।
इस मामले में 7 जून को एडीएम ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। जिसका पत्र नगर पालिका को प्राप्त हुआ तो नगर पालिका ने मामले में एफआईआर कराने के लिए आरआई सुधीर मिश्रा को नियुक्त किया। जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। जिस पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली।
विदित हो कि एडीएम कार्यालय से प्रकरण क्रमांक 0037/अ-74/2021-22 से 7 जून 2022 को एक आदेश पारित हुआ था। जिसमें अवैध कॉलोनाईजर शिवचरण पुत्र कंचन बाथम निवासी बांसखेड़ी पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश था। जिसकी प्रति नगर पालिका शिवपुरी को भेजी गई।
जिस पर नगर पालिका ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 399 ग का उल्लंघन मानते हुए कोतवाली पुलिस को एक पत्र सौंपा और आरआई सुधीर मिश्रा को एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकृत किया। जिस पर पुलिस ने आरोपी कॉलोनाईजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।