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राधा कृष्ण मंदिर की 100 बीघा जमीन पर कब्जा जमाकर बैठे थे भू माफिया, बुल्डोजर से 15 करोड़ की ज़मीन कलेक्टर ने कराई मुक्त

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शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अर्पित वर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पिपरसमां स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर की लगभग 100 बीघा मंदिर माफी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 15 करोड़ रुपये बताया गया है।

राजस्व विभाग को मिली शिकायत और जांच के बाद तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा ने प्रकरण दर्ज कर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया। सुनवाई के दौरान कब्जाधारियों द्वारा अवैध कब्जा स्वीकार किए जाने पर बेदखली के आदेश जारी किए गए। साथ ही 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से 95 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है।

हल्का पटवारी आनंद यादव की जांच रिपोर्ट और राजस्व विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर यह मामला सामने आया था कि चंदन पुत्र हजारी धाकड़, रामदयाल पुत्र रतनसिह, अशोक पुत्र प्रथ्वी धाकड, हरीवंश पुत्र दोलतिया धाकड, श्री बलवीर पुत्र निचोर घाकड, राजेंद्र पुत्र सुखराम धाकड़, परमानंद पुत्र रामजीलाल, राजेश, महेश, विनोद, गजेन्द्र पुत्रगण रामजीलाल, कैलाश पुत्र जालम धाकड, चंदन पुत्र रामचरण धाकड, रमेश पुत्र श्रीलाल धाकड, बलराम पुत्र गयाजीत धाकड, जीतेन्द्र पुत्र हरीबल्लभ, हक्के पुत्र पुक्खू धाकड, अखिलेश पुत्र सुरेश घाकड, कमरसिह पुत्र चम्पालाल धाकड, भगवानसिह पुत्र नक्टू धाकड, अशोक पुत्र रामस्वरूप धाकड, रामदयाल पुत्र रतन धाकड, अशोक पुत्र प्रथ्वी धाकड, गजानंद पुत्र रामदयाल समस्त निवासीगण ग्राम पिपरसमा तहसील शिवपुरी द्वारा मंदिर की इस कीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।

तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत केस दर्ज कर सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। सुनवाई के दौरान जब अतिक्रमणकारियों ने खुद जमीन पर अपना अवैध कब्जा स्वीकार करने के बाद तहसीलदार श्री शर्मा द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बेदखल करने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही उन पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से 95 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है और शेष राशि की वसूली की जा रही है।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिले में शासकीय, देवस्थान एवं मंदिर माफी की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में बेदखली के साथ जुर्माना और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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