चैक बाउंस मामले में आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास, देना होगा 18.38 लाख रुपये प्रतिकर

शिवपुरी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी ने चैक बाउंस प्रकरण में विश्वकर्मा हार्डवेयर एवं मोटर पार्ट्स के प्रो. रविशंकर झा पुत्र रामकुमार झा निवासी बैराढ़ को दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 18 लाख 38 हजार रुपये प्रतिकर अदा करने का आदेश पारित किया है। प्रतिकर की राशि जमा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामले में परिवादी जय माँ ग्लास एंड हार्डवेयर स्टोर के प्रो. राजेश झा निवासी होटल राजमाया के सामने, झांसी रोड शिवपुरी थे। उन्होंने 28 जनवरी 2018 को आरोपी को 15 लाख 30 हजार रुपये ऋण दिए थे। इसके एवज में आरोपी ने 14 अक्टूबर 2019 की तिथि के दो चैक दिए, जो 14 जनवरी 2020 को अपर्याप्त निधि के कारण बाउंस हो गए।
इसके बाद अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से आरोपी को विधिवत नोटिस भेजा गया, किंतु भुगतान न होने पर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। करीब पांच वर्ष की सुनवाई और साक्ष्यों के उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
इस मामले में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ अधिवक्ता अशपाक खान एवं अजय शाक्य ने पैरवी की।