पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शिवपुरी। चरित्र शंका के चलते पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला नेनसराय पुरानी शिवपुरी का है, जहां आरोपी छोटू ऊर्फ धर्मसिंह (27) ने 11 अप्रैल 2023 की रात अपनी पत्नी कलावती पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली।
घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता रमेश ने दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी और दामाद घर की छत पर सो रहे थे, तभी आधी रात को कलावती की चीख सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर घायल कलावती ने स्वयं बताया कि उसके पति ने गले पर कुल्हाड़ी से वार किया और भाग गया। परिजन उसे नीचे लाए, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर हत्या का मामला दर्ज किया और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। प्रकरण क्रमांक 177/2023 में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने अदालत में मजबूत दलीलें पेश कीं।
माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी ने अभियुक्त को धारा 302 व 201 भादवि के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए कठोर सजा का निर्णय दिया।
