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7 माह के मासूम के अपहरण में दोषी पाए गए दो आरोपी, पिछोर न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा

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शिवपुरी। भौंती थाना क्षेत्र में दो साल पूर्व हुए बहुचर्चित नवजात बालक कार्तिक अपहरण मामले में न्याय की बड़ी मिसाल सामने आई है। न्यायालय पिछोर ने आरोपी छोटू उर्फ सुनील लोधी और दयाबती लोधी को दोषी मानते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 27 अगस्त 2023 का है, जब फरियादिया आरती अपने 7 माह के बेटे कार्तिक और बेटी के साथ घर पर थी। इस दौरान एक महिला और फिर एक युवक मोटरसाइकिल से उनके घर आए। फरियादिया बाजार जाने के लिए इनके साथ रवाना हुई, तभी मौका देखकर महिला ने कार्तिक को गोद में लिया और दोनों आरोपी बच्चे का अपहरण कर फरार हो गए।

इस गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर भौंती पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दयाबती को जयपुर के जगतपुरा स्थित खाटूश्याम स्थान से पकड़ा गया और बच्चे को सकुशल बरामद कर मां को सौंपा गया। दूसरे आरोपी छोटू उर्फ सुनील को भी 31 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त बाइक भी जप्त की गई।

थाना प्रभारी अनिल भारद्वाज, उनि. प्रियंका पाराशर, सउनि सुखदेव भगत सहित साइबर सेल की टीम की सक्रिय भूमिका की पूरे प्रदेश में सराहना हुई थी। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस की पुख्ता विवेचना को स्वीकारते हुए यह निर्णय सुनाया।

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