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लुहांगी और कुल्हाड़ियों से युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट: कोर्ट ने 6 आरोपियों को 1 साल की जेल और 2-2 हजार का जुर्माना

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शिवपुरी। खबर जिले के करैरा क्षेत्र से आ रही है। जहां कोर्ट ने एक मारपीट के प्रकरण में आरोपियों को एक साल का सश्रम जेल और 2 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दे कि आरोपियों ने फरियादी के साथ कुल्हाड़ी और लुंहांगियों से जममकर मारपीट की थी। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आज कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2018 को ग्राम काशीपुर में रात्रि करीब 8 बजे पानी बरस रहा था फरियादी के घर का पानी बाहर नहीं निकल रहा था, तो उसने पानी निकालने के लिये पाईप देखा जिसमें प्लास्टिक का कट्टा घुसा हुआ था, जिसे उसने निकालना चाहता तो घनश्याम बघेल आया और अश्लील गालियाँ देकर कहा कि कट्टा क्यों निकाल रहा है, जिस पर फरियादी ने गाली देने से मना किया तो घनश्याम, मंशाराम, मनोज बघेल, अवतार व कल्याण, गोकलिया सभी कुल्हाड़,लुहांगी व लाठियां लेकर एक राय होकर आये फरियादी के साथ जमकर मारपीट की दी बचाने आए परिजनों के साथ भी आरोपियों ने बेरहमही से मारपीट करने के बाद कहा कि आज तो बच गये, आईंदा जान से खत्म कर देंगें। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना नरवर में धारा 294, 323, 324, 325, 506, 34 भादवि लेखबद्ध कराई। मामलें में पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इसके बाद शासन की ओर से पैरवी करते हुये सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कल्यान सिंह, करैरा जिला शिवपुरी के द्वारा मामलें में प्रस्तुत किये जाये साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय जेएमएफसी करैरा, शिवपुरी ने आरोपीयों को को एक वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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