SHIVPURI NEWS-उधार न चुकाने पर महिला को 6 माह की जेल और 7 लाख 25 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। खबर जिले के कोलारस क्षेत्र से आ रही है जहां चैक वाउंस के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 माह की सश्रम जेल और 7 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है। बता दे कि उधार लिए पैसे नहीं चुकाने पर चैक लगाने के बाद वाउंस के बाद यह सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार फरियादी रंजीत शिवहरे द्वारा बताया गया कि रामप्यारी रावत पत्नि रामदयाल रावत निवासी ग्राम कुलवारा कोलारस ने अपने घरेलू आवश्यकता हेतु 5 लाख ऋण लिया था जिसकी अदायगी चैक द्वारा की जो बैंक द्वारा अनादरित हो गया जिसकी विधिक सूचना देने के उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान सज्जन सिंह सिसौदिया द्वारा वाद विचारण उपरांत आरोपी रामप्यारी रावत को धारा-138 पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 7 लाख 25 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शुक्ला,पंकज जैन एवं पवन कुमार शर्मा के द्वारा पैरवी की गई।