जहरीली शराब की तस्करी कर रहे आरोपी को 1 साल की जेल और लगाया जुर्माना

शिवपुरी। खबर माननीय न्यायालय से आ रही है। जहां कोर्ट ने अवैध शराब के कारोबार के मामले में एक आरापी को 1 साल की जेल और 1 हजार का जुर्माना लगाया है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा पाठक बौरासी शिवपुरी के द्वारा संजय कॉलेनी के रहने बाले आरोपी को धारा 49(क) आबकारी अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार थाना फिजीकल के प्रआर. रामकुमार सिह तोमर को दिनांक 11 जुलाई 2019 को दौराने बीट भ्रमण साइंस कॉलेज के सामने मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति संजय कॉलोनी मंदिर के पास अवैध रूप से शराब की कट्टी लिये खडा है। उक्त सूचना पर से आरोपी ओमप्रकाश र्उफ छोटू पुत्र लालू कोली उम्र 27 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी शिवपुरी जोकि जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया।
इसके बाद पुलिस थाना फिजीकल द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को आबकारी अधिनियम में सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी सुषमा गौतम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।
