जाकिर से दोस्ती का सिला: अपने ही दोस्त की हत्या कर जंगल में फेंक दिया था, दो को उम्रकैद व 14 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। हत्या के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। माननीय विशेष न्यायाधीश म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विवेक पटेल शिवपुरी के द्वारा दोनो आरोपियो को धारा 364, 302 भादवि में आजीवन कारावास और धारा 201 भादवि में प्रत्येक आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजना के अनुसार दिनाक 10 नबंवर 2019 को फरियादी अनीता कुशवाह ने अपने पिता भागीरथ कुशवाह के साथ थाना फिजीकल जिला शिवपुरी में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 08 नबंवर 2019 के सुबह करीब 11:30 बजे उसके पति छोटू कुशवाह यह कहकर गये कि आज देवउठान है, वह अपने गांव बगेधरी अवल करैरा जा रहा हू व दो दिन में लौटकर आउगा, उसका पति छोटू कुशवाह उसके साथ फरियादिया के पिता भागीरथ कुशवाह के साथ उन्ही के घर मे शिवपुरी निवास करते है। उसने व उसके पिता भागीरथ कुशवाह ने फोन से उसके जेठ लखन कुशवाह से पूछा कि छोटू घर पहुचा या नही, तब बताया गया कि घर पर नही पहुचा है।
अनीता और उसके पिता भागीरथ द्वारा उसकी तलाश आसपास व रिश्तेपदारो में की। कोई पता नही चला। इसके बाद मामले में करैरा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया और संदेह जताया कि वह उसके दोस्ती जाकिर खान जो करैरा का रहने वाला है उसके साथ हो सकता है। इसके 25 दिन बाद मृतक का शरीर अमोला घाटी के जंगलो से बरामद किया गया। साक्ष्य के आधार पर दोनो आरोपीगण के विरुध्द संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी जाकिर खान पुत्र सकूर खान उम्र 37 वर्ष निवासी मडोरीपुरा थाना करैरा व जवाहर कुशवाह पुत्र करंजू कुशवाह उम्र 49 वर्ष निवासी फतेहपुर करैरा हाल निवासी पुराने बिजली घर के पास को उम्र कैद की सजा के साथ 14 हजार का जुर्माना लगाया है। शासन की ओर से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।