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BIKE चोरी के मामले में कोर्ट ने ब्रजेश को सुनाई 2 साल की जेल व अर्थदंड

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शिवपुरी। खबर न्यायालय से मिल रही है। जहां कोर्ट ने एक बाइक चोरी के आरोप में एक आरोपी को 2 साल की जेल और 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दे कि ग्राम जाखनौंद थाना पोहरी के रहने बाले आरोपी को सजा सुनाई गईं एवं अन्य एक आरोपी को फरार बताया गया है।

अभियोजना के अनुसार फरियादी नरेन्द्र शर्मा ने पुलिस थाना कोतवाली में दिनांक 28 अप्रैल 2024 को दिन के करीब 1 बजे बाजार से अपने घर आया और उसने अपनी मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 33 एमएक्स 4359 हीरो स्प्लेंडरर अपने घर के बाहर लॉक लगाकर खड़ी कर दी और घर के अंदर चला गया। जब दिन करीब 3 बजे वह घर के बाहर आया तो उसकी मोटर साईकिल उसके खड़े किये स्थान पर नहीं थी। जिसकी तलाश उसने आसपास घूमफिर कर की, परंतु कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर उसकी मोटर साईकिल को लॉक तोड़कर चोरी करके ले गया।

इसके बाद पीड़ित इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज करायी गई। इसके बाद मामले में विवेचना के बाद आरोपीगण ब्रजेश पुत्र स्व. रामगिरी गोस्वामी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम जाखनौंद थाना पोहरी को गिरफ्तार ​कर उसके विरुध्द अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए धारा 379 भादवि में आरोपी ब्रजेश को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित और आरोपी महेश पुत्र स्व. पन्नालाल गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासी इमललावदा थाना कोलारस के फरार होने से कोई आदेश पारित नहीं किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सुषमा गौतम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी के द्वारा की गई।

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