लोकसेवक का सिर फोड़ने बाले आरोपियों को एक-एक साल की जेल व जुर्माना

शिवपुरी। कोर्ट ने एक लोकसेवक के साथ मारपीट के मामले में आरोपियो को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय न्याययिक मजिस्ट्रेनट प्रथम श्रेणी प्रशांत पाण्डेय तहसील कोलारस के द्वारा आरोपीगण नरसिंह खंगार उम्र 34, लोकेन्द्रर खंगार 24, दिलीप उर्फ देवेन्द्रि खंगार उम्र 32, महेंद्र खंगार उम्र 27 साल पुत्रगण हरिचरण खंगार को एक एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 22 जुलाई 2020 को फरियादी लखनलाल बीट राजगढ के कक्ष क्रमांक आरएफ 224 में वृक्षारोपण का कार्य कर रहा था। घटना के समय फरियादी वहां दीवाल का निर्माण करा रहा था। इसी समय 1 बजे अभियुक्तक नरसिंह, लोकेन्द्र, दिलीप, महेंद्र आए और फरियादी से गाली-गलौंच करने लगे जब फरियादी ने इसका विरोध किया तो आरोपीगण लाठी, डण्डों से उसकी मारपीट करने लगे।
जिससे फरियादी का सिर फट गया और दांत टूट गया एवं आंख में उसे गंभीर चोट आईं। घटना की रिपोर्ट थाना तेंदुआ में की गई। विवेचना के उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यातयालय में प्रस्तुरत किया गया। न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए धारा 332 भादस में प्रत्येक आरोपीगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस के द्वारा की गई।