अवैध शराब की तस्करी कर रहे आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की जेल: 1 लाख का जुर्माना

शिवपुरी। खबर माननीय न्यायालय से आ रही है। जहां न्यायालय ने अवैध शराब के मामले में एक आरोपी को 6 माह की जेल और 1 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दे कि 1 बर्ष पूर्व आरोपी को शराब के साथ पुलिस ने रंगेहाथों दबौचा था। जिस पर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
जानकारी के अनुसार 10 जून 2023 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर से आरोपी प्रदीप उर्फ बुद्धु पुत्र हरीमोहन धाकड़ उम्र 21 साल निवासी ग्राम इमलीपुरा मोहना जिला ग्वालियर को हाथ भट्टी की अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी पर धारा 49(क), 34 मप्र आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होने से उक्त मदिरा को जप्त किया। इसके साथ आरोपी के विरूद्ध आबकारी वृत्त शिवपुरी के अपराध क्रमांक 138/2023 अंतर्गत धारा 49(ए), 34 पंजीबद्ध करके अनुसंधान में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में आज माननीय न्या्यालय द्वारा आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।
