ELECTION NEWS- सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना: 100 मीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित, पास धारियों के लिए यह रहेगेंं नियम

शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन के लिए तीसरे चरण में गुना संसदीय सीट के लिए मतदान हुआ। अब 4 जून को मतगणना होना है। मतगणना जिला स्तर पर शासकीय पीजी कॉलेज में संपन्न होगी। मतगणना स्थल पर सभी तैयारियां की जा रही है। शनिवार को आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और पत्रकारवार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी ने मतगणना की तैयारी के संबंध में जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुना संसदीय क्षेत्र में शिवपुरी जिले की तीन विधानसभा शिवपुरी, पिछोर कोलारस शामिल हैं। इसके अलावा गुना और अशोकनगर की विधानसभा शामिल हैं। गुना लोकसभा सीट के लिए पोस्टल वॉलेट की गिनती शिवपुरी में ही होगी। पोस्ट वॉलेट के लिए 8 टेबल लगाई गई हैं। मशीनों की गणना के लिए प्रत्येक विधानसभावार कक्ष में 16-16 टेबल लगाई गई हैं।
मतगणना की समस्त जानकारी एनकोर ऐप पर अपलोड की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना एजेंट सुबह 7 बजे से पूर्व ही पहुंचे। मतगणना कक्ष में मतगणना एजेंट या किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मोबाइल फोन लाना प्रतिबंधित रहेगा। सुबह प्रेक्षकगण और अभ्यर्थियों अथवा उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सभी को परिचय पत्र से प्रवेश दिया जाएगा।
मतगणना स्थल का 100 मीटर तक का क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषित, वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान उपरांत विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा, 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछोर एवं 27-कोलारस की मतगणना 4 जून को शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में कराई जाएगी। उक्त मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण रूप से मतगणना कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित आदेश पारित किया है।
जारी आदेश के तहत शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुए निषेधित क्षेत्र घोषित किया है। शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर की परिधि में व्यक्ति समूह में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे।
मतगणना स्थल में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट – मोबाईल फोन, स्मार्ट घड़ियाँ, ब्लूट्थ डिवाइस, हेड़फोन, बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर या मतगणना भवन में धूम्रपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू), माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पेट्रोलियम
गैस इत्यादि ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश मतगणना 4 जून को प्रात: 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने एवं निर्वाचन की घोषणा उपरांत कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में दिये गये प्रावधानों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। किसी भी राजनैतिक दलों, विजयी अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह एवं संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेगा।
किसी भी राजनैतिक दलों, विजयी अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों व्यक्ति समूह एवं संस्था द्वारा समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन जुलूस, वाहन अथवा साधारण रैली आदि का आयोजन नही करेगा। शासकीय अशासकीय स्कूल मैदान भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी राजनैतिक दलो, विजयी अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों व्यक्ति समूह एवं संस्था द्वारा संस्था, समूह या अन्य या डीजे अथवा वैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण विनियमन, नियंत्रण नियम एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम 2000 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।