नाबालिग का अपहरण कर लगातार RAPE: आरोपी धनंजय को आजीवन जेल की सजा,देना होगा अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और उसके बाद रेप के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 4 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
इस मामले में माननीय विशेष(पॉक्सो) न्या यालय, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी धनंजय रजक को धारा-376 भादवि सहपठित धारा-3(2)(V) एसी.सी/एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2,000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिय में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये एवं धारा-376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार बीते 12 अप्रैल 2022 को रात्रि लगभग 11:00 बजे पीड़िता आयु 17 वर्ष घर पर नहीं थी। फरियादी ने आसपास एवं रिश्तेदारी में पीड़िता की तलाश की, परन्तु पीड़िता नहीं मिली। उसे शक है कि, पीड़िता को आरोपी धनंजय रजक व्यपहरण करके ले गया है। फरियादी की उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सिरसौद जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यांयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी धनंजय रजक को धारा-376 भादवि सहपठित धारा-3(2)(V) एसी.सी/एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2,000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिय में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये एवं धारा-376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।