पति को पत्नि का BF मंजूर नहीं: LOVE में बाधा बन रहा था, रास्ते से हटा दिया,अब जीवन भर रहना होगा जेल में

शिवपुरी। बीते रोज जिला विशेष न्यायाधीश वंदना जैन ने एक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपीयों को आजीबन करावास और दो दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी संजीव गुप्ता ने की।
अभियोजन के अनुसार पोहरी के गोवर्धन थाना अंतर्गत 14 दिसम्बर 2020 को ग्राम गाजीगढ़ – निवासी गोपाल आदिवासी की उसकी पत्नी अंगूरी आदिवासी, प्रेमी – शिवदयाल धाकड़ व उसके दोस्त अजमेर धाकड़ ने शराब पिलाने के बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। शिवदयाल धाकड़ के अंगूरी के साथ अवैध संबंध थे और इसकी जानकारी गोपाल को लग गई थी और वह आए दिन इस बात का विरोध करता था।
इसलिए अंगूरी ने अपने प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया था। गोवर्धन थाना पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी अंगूरी सहित शिवदयाल व अजमेर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और तीनों को आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
