SHIVPURI में 8 साल के नाबालिग के साथ कुकृत्य: आरोपी को 20 साल की जेल 5 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। खबर न्यायालय से आ रही है जहां एक आरोपी को नाबालिग लड़के के साथ कुकृत्य के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 09 जून 2022 को पीड़ित की दादी का रिश्तेदार अर्जुन शाक्य उसके घर पर आया था तथा उसके घर पर ही रुका था। जिसके दूसरे दिन पीड़िता की दादी ठाकुरबाबा के स्थान के पास में टपरिया बना रही थी। दिन के लगभग 1 बजे अर्जुन उसके 08 वर्ष के नाती को शौच कराने के बहाने लक्ष्मण रावत के कुंआ के पास ले गया। कुछ समय पश्चात् पीड़िता रोता हुआ उसकी दादी के पास आया। तब दादी ने पीड़ित से रोने का कारण पूछा तो पीड़ित ने उसे बताया कि अर्जुन ने उसके साथ गलत काम किया।

मामले की शिकायत पर बैराड पुलिस ने अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।

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