16 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप के दोनों आरोपियों को बचे हुए जीवन तक जेल, बेहोश होने तक नोंचते रहे थे आरोपी

शिवपुरी। माननीय विशेष (पॉक्सो) न्यायालय, श्रीमान् विवेक शर्मा, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपीगण महेश आदिवासी एवं मिथुन उर्फ पप्पू आदिवासी जिला शिवपुरी को धारा- 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट में दोनो आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा) एवं कुल-6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार फरियादिया ने अपनी माँ के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबध्द कराई कि, दिनांक- 11 अक्टूबर 2022 के शाम करीबन 06:00 बजे फरियादिया दुकान से शक्कर लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में पप्पू आदिवासी के घर के पहले मेरे गांव के महेश आदिवासी और मिथुन आदिवासी मिले और मुझे अपने साथ लेकर गोटी आदिवासी के खेत में ले गये वहाँ पर और कोई नहीं था वहां ले जाकर मिथुन आदिवासी ने गलत काम (बलात्संग) किया फिर महेश आदिवासी ने मेरे साथ गलत काम (बलात्संग) किया। फिर वह दोनो सुबह करीब 04:00 बजे मुझे खेत पर ही छोड़कर चले गये फिर मुझे होश आया तो मैं पैदल अपने घर तक पहुँची घर पर मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ थाने पर आई।
उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रन्नौद द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट में दोनो आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा) एवं कुल-6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।
