श्रमिक नहीं होने के बाद अपात्र ताहिर खान ने ले ली शासन की विवाह की सहायता,शिकायतकर्ता ने राजीनामा कर लिया,फिर भी एक साल की जेल

शिवपुरी। आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जीतेन्द्र मेहर ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी ताहिर पुत्र शमशाद शान उम्र 64 साल निवासी तेली मोहल्ला छावनी को 420 के आरोप में 1 साल की जेल की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार अभियुक्त ताहिर खान के द्वारा संनिर्माण मजदूर को मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त करने के लिये अपात्र होते हुये शासन से अपने खाते में राशि प्राप्त की थी। इस संबंध में एस.डी.एम. के आदेशानुसार जांच किये जाने पर श्रम अधिकारी द्वारा जांच की गई थी जिसमें ताहिर पुत्र शमशाद खांन को दोषी पाया गया था।
इस संबंध में की गई जांच के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के द्वारा किये गये आदेश के उपरांत श्रम अधिकारी द्वारा की गई जांच में श्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के आधार पर अभियुक्त ताहिर खांन के विरुध्द श्रमिक न होने पर भी विवाह सहायता राशि असत्य दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किये जाने से उसके विरुध्द प्राथमिकी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने के उपरांत ताहिर के विरुध्द प्राथमिकी राजेन्द्र वरिष्ठ की सूचना पर आरक्षी केन्द्र के अपराध क्रमांक-770/2016 के अंतर्गत संहिता की धारा-420, 467, 468 के अंतर्गत लेख की गई और अनुसंधान के दौरान साक्षीगण तथा जांच को समाहित किये जाने के उपरांत अभियुक्त के विरुध्द अभियोग पत्र न्यायालय के समस्त प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्याययालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी ताहिर पुत्र शमशाद खांन, उम्र-64 वर्ष, निवासी-तेली मोहल्ला छावनी जिला शिवपुरी(म.प्र.) को सूचना कर्ता से राजीनामा होने के उपरांत भी धारा- 420 भादवि में दोषी पाते हुये 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी राजवीर सिंह यादव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।