रेत गिट्टी के डंपर चलवाने के एवज में 16 हजार की रिश्वत बसूलते हुए रंगे हाथों पकडे जाने बाले पुलिसकर्मी राजेश पाराशर को 4 साल की जेल

शिवपुरी। बीते 5 दिसम्बर 2017 को रेत के डंपर निकलवाने के एवज में 16 हजार की रिश्वत बसूलने बाले एक रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को माननीय न्यायालय ने 4 साल की जेल और 10000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी सुनील त्रिपाठी, विशेष लोक अभियोजक जिला-शिवपुरी ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 05 दिसम्बर 2017 को आवेदक सतीश कुमार गुप्ता पुत्र डब्बूराम गुप्ता नि. डबरा द्वारा लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में उपस्थित होकर थाना पिछोर जिला शिवपुरी में तत्कालीन पदस्थ प्र. आर. राजेश पारासर द्वारा उसके गिटटी के डम्परो को पिछोर थाना क्षेत्र में चलाये जाने बावत प्रति माह 16000 रू रिश्वत की मांग किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था।
जिस पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 08 जनवरी 2018 को आरोपी प्र. आर. राजेश पाराशर को थाना पिछोर के सामने स्थित सदर उर्फ चौधरी टी स्टाईल पर 16000 रू की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप किया था। अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार जिला शिवपुरी में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय (भ्रष्टाचार) के समक्ष अभियोजन के महत्वपूर्ण कथन कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त सेवा निवृत प्र.आर. राजेश पाराशर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा- 7 में तीन वर्ष का कारावास व 5000रू एवं धारा 13 (1)डी में 4 वर्ष का कारावास व 5000 /- रुपये के अर्थदण्ड से से दंडित किया गया। पुलिस लोकायुक्त की ओर से प्रकरण का संचालन सुनील त्रिपाठी, विशेष लोक अभियोजक जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।