TUNWAL की E-स्कूटी: गारंटी के बाद भी नहीं सुधारी बैटरी, उपभोक्ता कोर्ट का फैसला-बैटरी सुधारकर दे,साथ ही 7 हजार मानसिक प्रताणना के दे

शिवपुरी। बीते रोज जिला उपभोक्ता विवाध ​प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,सदस्य अंजू गुप्ता और राजीब कृष्ण शर्मा ने एक मामले में उपभोक्ता की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता की सेवा में कमी के मामले में कंपनी को दोषी माना है। इस मामले में एक ई स्कूटी कंपनी को उपभोक्ता की स्कूटी की बैटरी निशुल्क सही करने व हुई मानसिक परेशानी के 7 हजार रुपए और प्रकरण व्यय के दो हजार रुपए भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडवोकेट अरविंद दुबे ने की।

अभियोजन के अनुसार बदरवास के ग्राम तरावली निवासी गोविंद सिंह उम्र 55 साल ने 11 अक्टूबर 2021 को 83 हजार रुपए में तुनवान ई स्कूटी कृष्णा ऑटोमोबाइल एबी रोड कमलागंज से खरीदी थी। कंपनी ने स्कूटी की 3 साल की गारंटी व वारंटी दी थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2022 को स्कूटी की बैटरी चार्ज होना बंद हो गई तो गोविंद सिंह ने कंपनी को शिकायत दर्ज कराते हुए गारंटी समय में बैटरी दुरुस्त करने की बात कही, लेकिन कई बार बोलने के बाद भी कंपनी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गोविंद सिंह परेशान होते रहे।

बाद में गोविंद यादव ने अपने वकील के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में यह परिवाद लगाया। मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने यह फैसला दिया है कि कंपनी दो माह के अंदर बैटरी की समस्या को निशुल्क सही करें और उपभोक्ता को मानसिक परेशानी होने के लिए 7 हजार रुपए का अर्थदंड सहित दो हजार रुपए प्रकरण व्यय के रूप में भुगतान करें। दो माह के अंदर राशि अदा न करने पर उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज भी कंपनी को देना होगा।

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