दुर्घटना करने पर ड्राईवर पर 10 साल की जेल और 5 लाख के जुर्माने बाले कानून का विरोध: जाम लगा काला कानून वापस लो के लगाए नारे

शिवपुरी। शनिवार को नए व्हीकल एक्ट के लागू होने से पहले इसके विरोध में दो अलग-अलग जगह हाई-वे को जामकर ड्राइवरों ने इसका विरोध किया। आज शिवपुरी शहर के करीब ककरवाया फोरलेन हाइवे और कोलारस थाना क्षेत्र के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के पास ड्राइवरों ट्रक को बीच हाइवे पर लगाकर सड़क को जाम कर दिया है।

बता दें नए व्हीकल एक्ट के तहत सड़क दुर्घटना होने के बाद ड्राइवर को घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुचाना होगा, साथ ही इस विधेयक में दुर्घटना करने वाले ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पास हो चुका है। लेकिन इस विधेयक का गजट नोटिफिकेशन लागू नहीं किया है। इसी विधेयक का विरोध पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। इसी विरोध में आज शिवपुरी जिले में भी दो जगहों पर ड्राइवरों ने चक्काजाम कर इस विधेयक का विरोध किया गया।

बता दें आज ककरवाया के पास गुना-शिवपुरी फोरलेन हाइवे को इस विधेयक के विरोध में जाम कर दिया गया। यह जाम करीब एक घंटे तक लगा रहा। जाम के चलते हाइवे की दोनों पट्टी पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई। इस बीच जाम में कुछ स्कूली वैन भी फंसी रहीं, जिनमें सवार स्कूली बच्चे परेशान देखे गए। हालांकि कुछ देर बाद मौके पर देहात थाना पुलिस ने पहुचकर जाम को हटवा दिया गया। जाम की दूसरी तस्वीरें पूरनखेड़ी टोल प्लाजा से सामने आईं जहां ड्राइवरों ने ट्रक को फोरलेन हाइवे के बीच मे खड़ा कर हाइवे को जाम कर दिया। बता दें कि दोनों ही जगह काले कानून की बापसी को लेकर नारेबाजी भी की गई।

पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के पास जाम के चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचीं कोलारस थाना और लुकवासा चौकी पुलिस ने जैसे-तैसे जाम लगाए बैठे ड्राइवरों को रास्ते से हटाया। तब कहीं जाकर हाइवे का आवागमन शुरू हो सका।
तीन जनवरी के बाद थम जाएंगें पहिए ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े अतीक उद्दीन काजी ने बताया कि देश भर में इस विधेयक का विरोध हो रहा है। आज जिले में आंशिक रूप से विरोध किया गया था।

आगामी 1 जनवरी से 3 जनवरी तक देश के अनेक क्षेत्रों में पहुंचे हुए ट्रक ड्राइवरों को अपने अपने ट्रांसपोर्ट (गृह जिले) पंहुचने के निर्देश मिले है। 3 जनवरी तक इस कानून को वापस नहीं लिया गया, तो 3 जनवरी के बाद पूरे भारत में छोटे-बड़े वाहनों के पहियों को थाम दिया जाएगा। अतीक उद्दीन काजी ने बताया कि इस नए कानून के तहत सड़क दुर्घटना अगर होती है। ड्राइवर को 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में घर से बाहर निकलकर अपने परिवार को पालने वाले ड्राइवर के साथ ऐसा हुआ तो उसके परिवार का क्या होगा। इसी के चलते इस विधेयक का विरोध देश मे किया जा रहा है।

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