एडवोकेट मनीष मित्तल ने एक्सीडेंट क्लेम के एवज में दिलाए 14 लाख 42 हजार रूपए

शिवपुरी। आज शिवपुरी न्यायालय में चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय के न्यायाधीश रामविलास जी गुप्ता द्वारा कुशल श्रमिक की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर 14 लाख 42 हजार 618 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि मृतक के परिजनों को नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी से दिलाए गए है।
अभियोजन के अनुसार बीते 5 जनवरी 2022 को रात्रि 8:30 के लगभग थाना बामोर कला के अंतर्गत चंदेरी रोड पर अपने घर के सामने बैठे राजा राम कोली को टैंकर क्रमांक एमपी 07 GA2489 के चालक नरेश लोधी ने उक्त टैंकर को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर राजाराम में टक्कर मार दी जिससे आई चोटों के परिणाम स्वरूप राजाराम की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी।
मृतक राजाराम कोली के परिजनों द्वारा विद्वान अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु दवायाचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कराई थी। जिसमें तमिल उपरांत टैंकर के ड्राइवर मलिक एवं बीमा कंपनी के उपस्थित होने पर आवेदक अभिभाषक द्वारा समस्त बिंदुओं पर साक्षी प्रस्तुत की गई थी माननीय अधिकरण द्वारा इनकम एवं आयु एवं अन्य बिंदुओं पर विवेचना करते हुए तथा न्यायालय में प्रस्तुत हुई।
साक्ष्य को देखते हुए मृतक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में मानते हुए मृतक के सभी बारिशान आवेदकगणों को सभी अनावेदकगनों से संयुक्त अथवा प्रथक प्रथक करीबन 15 लख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने बाबत निर्णय पारित किया गया तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर क्लेम प्रस्तुत होने के दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज भी एवं दवा खर्चा भी पृथक से आवेदक गणों को दिलाया गया है आवेदकगनों की ओर से पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी।
