नाबालिग किशोरी का अपहरण कर ग्वालियर में दोस्त के ROOM पर ले जाकर RAPE ,आरोपी को 20 साल की जेल

शिवपुरी। आज माननीय न्यायायल प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसे ग्वालियर ले जाकर रेप के आरोपी को 20 साल की जेल और 2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 19 मार्च 2023 को पीडिता के माता पिता शिवपुरी में अपने छोटे भाई के जन्म दिवस कार्यकम सामिल होने गये थे। और शिवपुरी में ही रूके थे। घर पर पीडिता अपनी छोटी वहन के साथ थी। दिनांक 21 मार्च 2020 को रात 10 बजे अनिल परिहार नि. मामौनी का आया और पीडिता से बोला कि मेरे साथ भाग चल उसने मना किया तो वह बोला तुझे व तेरी बहिनों को जान से मार दूंगा। और पीडिता को डरा धमका कर मोटर सायकल पर बैठाकर करैरा भगा कर ले गया और होटल में ले जाकर जबरदस्ती बुरा काम किया।
इसके बाद आरोपी पीडिता को ग्वालियर में अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर बुरा काम किया। इसके बाद वह पीडिता को आमोल पठा तिराहे पर छोड कर चला गया। उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 23.03.2020 को फरियादी ने थाना अमोला में धारा 363, 342,366,376,506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त प्रकरण की विवेचनापरांत प्ररकण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया के द्वारा की गई। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 376 एवं लैगिक अपराधों में बालको का सरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया।