अब चुनाव के बाद ही खुलेंगी शराब की दुकानें: कलेक्टर ने ​जारी किया आदेश,सीमा के 3 किमी दूर की दुकानें भी नहीं खुलेगी

शिवपुरी। शिवपुरी कलेक्टर ने जिले में बीते 17 नबंवर को होने बाले मतदान को लेकर जिले की पांचों विधानसभा सीटो पर मतदान के 48 घंटे पहले यानी आज शाम 6 बजे से जिले में स्थिति सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश में कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने बताया है कि यह आदेश शिवपुरी जिले में तो प्रभाबी है ही साथ ही सीमा पर लगे दूसरे प्रदेशों की 3 किमी दूरी के दायरे की दुकानें भी मंद रहेगी।

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि विधानसभा चुनाव में करैरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछोर व कोलारस सीट पर 17 नवंबर को मतदान होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर शिवपुरी ने सभी शराब दुकानें वोटिंग से 48 घंटे पहले यानी 15 नवंबर से बंद रखने का आदेश जारी किया है। इन 48 घंटे में सभी शराब दुकानों से शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा शिवपुरी जिले की मप्र सीमा से 3 किमी दूरी पर आने वाले राजस्थान के बांरा जिला और उत्तर प्रदेश के झांसी व ललितपुर जिले की शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी।

कलेक्टर चौधरी ने आबकारी विभाग को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। शराब दुकानें 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक बंद रखी जानी हैं। वहीं पुनर्मतदान की स्थिति में भी दुकानें बंद रखना होंगी। मतगणना के दिन 3 दिसंबर को भी पूरे जिले की शराब दुकानें बंद रहेंगी।

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