लाठी और कुल्हाडी से हमला करने बाले आरोपीयों को 6- 6 माह की जेल, देना होगा 6 हजार का अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपीयों को 6 6 माह की जेल और 6 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी सहायक लोक अभियोजक संध्या पटेल ने की थी।

अभियोजन के अनुसार फरियादी धारासिंह ने दिनांक 28 मार्च 2018 ने अपनी पुत्री रानी, पत्नी नियामत के साथ थाना कोतवाली पर उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि, फरियादी लालमाटी शिवपुरी पर शासकीय जमीन में झोंपड़ी बनाकर रहता है, उसके पास ही मोहर सिंह आदिवासी रहता है, वह फरियादी को हटाकर शासकीय जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहता है, आज फरियादी उसकी पत्नी के साथ बाजार गया था।

उसकी पुत्री रानी घर पर अकेली थी तो मोहर सिंह, सूरज, पिंटू एवं अनिल आदिवासी उसके टपरे के पास पहुंचे तो फरियादी की पुत्री रानी डर के मारे भाग गयी, करीब 05:00 बजे फरियादी बाजार से लौटकर घर आया तो मोहर सिंह, सूरज, पिंटू एवं अनिल लाठी-कुल्हाड़ी लेकर आये और फरियादी को मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे, फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो मोहर सिंह ने फरियादी को लाठी सिर में मारी जिससे चोट होकर खून निकलने लगा, एक लाठी और मारी जो बांये हाथ के कौंचा में लगी।

पिंटू एवं अनिल ने भी फरियादी की मारपीट की जिससे फरियादी की पीठ एवं दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट आई। उसकी लड़की रानी बचाने आई तो सूरज, अनिल व पिंटू ने उसकी भी मारपीट की जिससे सिर व बांयी भौंह के उपर चोट आई। चारों कह रहे थे कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे। घटना के समय फरियादी की पत्नी नियामत थी, जिसने घटना देखी है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुध्द अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यांयालय द्वारा अभियोजन अधिकारी श्रीमती संध्या पटेल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के तर्कों से सहमत होते हुए धारा-325/34 भादवि में प्रत्येक आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती संध्या पटेल,, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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