अवैध हथियार रखने बाले जहीर खांन को एक साल की जेल,देना होगा 1 हजार रूपए का अर्थदण्ड

शिवपुरी। आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमित प्रताप सिंह शिवपुरी के द्वारा अवैध हथियार के साथ पकडे गए एक युवक को 1 साल के सश्रम सजा और 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवरी लोक अभियोजक मनोज कुमार जैन ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 8 अप्रैल 2019 को पुलिस थाना कोतवाली ने गस्त के दौरान एक युवक को पकडा था। इस युवक की तलाशी ली तो युवक के पास एक देशी कट्टा मिला। जब युवक से इस हथियार के संबंध में लाईसेंस की मांग पुलिस ने की तो युवक लाईसेंस नहीं दिखा पाया। जिसके चलते पुलिस ने इस युवक से नाम और पता पूछा तो युवक ने अपना नाम जहीर खॉ उर्फ छोटू खॉ पुत्र अजीज खॉ, उम्र-24 वर्ष, निवासी-संजय कॉलोनी शिवपुरी बताया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को 1 साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।