नाबालिग किशोरी के साथ RAPE के आरोपी को 20 साल की जेल KARERA NEWS

शिवपुरी। आज माननीय न्यायालय ने एक नाबालिग किशोरी के साथ रेप के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया के द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी औतार सिंह गुर्जर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियोजन के अनुसार पीडिता दिनांक 05 फरवरी 2021 को शाम करीब 05 बजे पीडिता अपने भाई के साथ खेत कुआ पर थे। तभी पीडिता भाई शौच करने पास की झाडियों में चला गया था पीडिता अपने खेत कुआ की मेड़ पर बैठी थी तभी आरोपी औतार गुर्जर आया और और पीडिता को पीछे से पकड़ कर पास बनी टपरिया में ले गया और मुंह में तौलिया ठूस दिया और उसके साथ गलत काम ( बलात्कार ) किया तब पीडिता चिल्लाई तो पीडिता की आवज सुनकर उसका भाई दौडकर आता देख भागने लगा और भागते भागते कह रहा था कि यह अगर यह बात तूने किसी को बताई तो जान से मार दूंगा।

उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 06.02.2021 को फरियादी ने थाना अमोला में धारा 376,506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त प्रकरण की विवेचनापरांत प्ररकण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 376 एवं लैगिक अपराधों में बालको का सरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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