पानी पीने के बहाने खेत पर आए लुटेरे,पति के साथ बीडी पी और पत्नि के जेबर लूट ले गए,5- 5 साल की जेल

शिवपुरी। आज शिवपुरी में माननीय विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र महोदय ने एक डकैती के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपीयों को पांच पांच साल की जैन और तीन तीन हजार रूपए के अर्थ दंंड से दंडित किया है। इस मामले मेें शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 18 नवंवर 2020 को छर्च थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति डब्लू कुशवाह निवासी हिनोतिया ने बताया कि वह अपने खेत पर काम कर रही थी। खेत में ही कुआ है, दिन के करीब 3- 4 बजे 3 अज्ञात आदमी टटा में से होकर कुआ के पास आये और बोल पानी पीना है पति ने कहा वीरा तुम कौन हो तो उन्हो ने कहा आदिवासी हैं, ये नही बताया कि कहां के हैं, उन तीनों ने कुए में से बाल्टी से पानी भरकर पानी पिया और कुए के पास बैठ गये उन्होंने बीडी पी ओर पति को भी बीडी पिलाई।
वहां पीडिता बैलों का गोबर इकटटा कर रही थी, वह गोबर भरकर कोटई तरफ फैंकने चली गयी, थोडी देर बाद वे तीनों आदमी कडब के गंजों की ओट में से उसके पास आये और फरियादिया को पकडकर नीचे गिरा दिया, एक ने उसके बांये हाथ पर पैर रखकर गला पकड लिया और दो लोगों ने उसके दोनों पैरों में पहने दोनों चांदी के कडे वजनी करीब 500 ग्राम कीमत 15000 रू निकालकर भाग गये, वह घबराकर वहीं पडी रही, थोडी देर बाद उसके पति और पूरी घटना बताई।
इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपीयों के खिलाफ लूट की धाराओ में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया था। इस मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगणों करूआ उर्फ रामू, अटल, देशराज उर्फ गुटटा को धारा- 394 भादवि एवं पांच-पांच वर्ष कारावास एवं 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
