मारपीट के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 2 साल की जेल, देना होगा 3-3 हजार का जुर्माना

शिवपुरी। न्यायालय ने मारपीट के आरोपियों को 2 साल का कठोर काराबास और 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह के द्धारा आरोपीगण रामेश्वर पुत्र चंद्रहंश यादव उम्र 66 वर्ष व बलवीर पुत्र रामेश्वर यादव उम्र 38 वर्ष एवं दुर्गेश पुत्र रामेश्वर यादव उम्र 35 वर्ष समस्त निवासी ठर्री सिरसोद को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
अभियोजना के अनुसार 4 सितंबर 2020 को फरियादी कुबेर ने ट्रामा सेंटर जिला चिकित्सालय, शिवपुरी में इस आशय की रिपोर्ट की। उक्त दिनांक को अपने गाँव की सोमवती की दुकान पर बिंडल लेने गया था, बिंडल लेकर जब वापस आया तो गाँव के बलवीर यादव, दुर्गेश यादव, रामेश्वर यादव आये और उसका रास्ता रोककर माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ देने लगे, गालियाँ देने से मना किया तो दुर्गेश ने उसके लाठी मारी जो बांये हाथ की भुजा व कोहनी में लगी, बलवीर ने दाहिने पैर की पिंडली में लाठी मारी, बलवीर ने बायें पैर की पिंडली में लाठी मारी, फिर दाहिने हाथ में बलवीर ने लाठी मारी।
जिससे चोट होकर खून निकलने लगा। मौके पर प्रदीव व सतीश ने बीच बचाव किया। तीनो बोले कि आज तो बचा लिया आईदा जान से खत्म कर देंगे। जिसकी रिपोर्ट पर से सिरसोद थाना पुलिस ने मामना दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी विजय कुमार शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 323/34, 325/34 भादवि के लिये अपराधी मानते हुए धारा 325/34 भादवि में प्रत्येक को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 3 हजार का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदण्ड की राशि वसूल होने पर कुल राशि में से फरियादी/आहत कुबेर को प्रतिकर स्वरुप 2 हजार रुपये प्रदान किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किया गया है। शासन की ओर से पैरवी विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी के द्वारा की गई।