शिक्षकों का तबादला: प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री के अनुमोदन  ऑफलाईन होगें,आदेश ऑनलाइन जारी होगे

शिवपुरी। इस साल चुनाव से पहले चुनावी साल में ट्रांसफरों पर लगी रोक हटने के बाद अब सभी विभाग अपने अपने विभाग में ट्रासंफर की तैयारी में है। यह ट्रासंफर 10 अगस्त के बाद प्रारंभ हो जाऐगे। जिसमें शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रासंफर को लेकर तबादलों की सूची अब प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री के अनुमोदन पर ही होगी। यह अनुमोदन आॅफलाईन होगे। जबकि ट्रासंफर के आदेश आनलाईन जारी होगे।

इस पूरी प्रक्रिया के लिए 8 सितंबर 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कई कंडिकाओं को शिथिल भी किया गया है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस साल स्थानांतरण के लिए सात जुलाई तक की शिथिलता प्रदान की थी। जारी आदेश में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत से घटाकर महज पांच प्रतिशत किया गया है । एक जिले से दूसरे जिले के तबादले हेतु ऑनलाइन व्यवस्था को शिथिल कर दिया गया है, हालांकि वर्तमान में जारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों को स्थानांतरण से बाहर रखा गया है। इधर सीएम राइज, उत्कृष्ट व माडल स्कूलों में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी, लेकिन इन स्कूलों के शिक्षक उसी श्रेणी के स्कूलों में स्थानांतरित किए जा सकेंगे।

हिदायत यह भी दी गई है कि प्रशासकीय स्थानांतरण के कारण कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन न हो। वहीं जिन जिलों में जिला व संभाग संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है, उन जिलों व संभागों में उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जा सकेंगे। प्रदेश के अन्य विभागों में सात जुलाई तक की अवधि में स्थानांतरण प्रक्रिया हुई थी लेकिन शिक्षा विभाग में वर्तमान में उच्च पद पर प्रभार की कार्रवाई का कार्य प्रचलन में होने के चलते ऑनलाइन स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। अब स्कूल शिक्षा विभाग मानवीय दृष्टिकोण और प्रशासकीय आवश्यकता का हवाला देकर 2022 की स्थानांतरण नीति में शिथिलता प्रदान कर तबादले करने जा रहा है।

यह रहेगी प्रक्रिया
इस साल जिला संवर्ग में शामिल प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक सहित सहायक ग्रेड-एक, दो, तीन और भृत्य के लिए जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे और आदेश आनलाइन जारी होंगे। यह स्थानांतरण पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों पर एक से 10 अगस्त की अवधि में किए जाएंगे जबकि एक जिले से दूसरे जिले में, एवं संभागीय संवर्ग के पदों पर एक संभाग से दूसरे संभाग में आवश्यकता की स्थिति में स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। इतना ही नहीं हाल ही में हुई नई भर्ती में नियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण भी रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर हो सकेंगे।

इनका कहना है
स्कूल शिक्षा विभाग 2023 में स्थानांतरण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए हम शिवपुरी में भी स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई करेंगे, जो एक से 10 अगस्त के बीच प्रभारी मंत्री व शिक्षा मंत्री के अनुमोदन उपरांत किए जाएंगे।
समर सिंह राठौड़, डीईओ शिवपुरी।

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